सुल्तानपुर जिला न्यायालय के जज कौन हैं, जिन्होंने मानहानि मामले में राहुल गांधी को किया बरी

जज शुभम वर्मा ने 27 फरवरी 2015 को न्यायिक सेवा में प्रवेश किया था। इसके बाद 7 जनवरी 2019 को उन्हें सिविल जज और सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर प्रमोशन मिला। उन्हें प्रथम श्रेणी अधिकारी का दर्जा भी दिया गया।

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिला न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े 2018 के मानहानि मामले में बरी कर दिया। इस केस की सुनवाई विशेष एमपी-एमएलए अदालत में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) शुभम वर्मा कर रहे थे। उन्होंने अपने फैसले में लिखा कि याचिकाकर्ता विजय मिश्रा की मानहानि का कोई ठोस सबूत नहीं साबित हो सका। कानूनी प्रावधानों के तहत विजय मिश्रा पीड़ित पक्षकार नहीं हैं। बेंगलुरु की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया बयान एक पत्रकार के सवाल के उत्तर में था। जिसमें सुप्रीम कोर्ट से अमित शाह के मुकदमे के फैसले का जिक्र है। हालांकि कोर्ट ने सीडी को प्रूव्ड माना।

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